श्रमिकों की 1560 बेटियों का सामूहिक विवाह कराएगा श्रम विभाग
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड द्वारा संचालित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के अंतर्गत श्रम विभाग गोरखपुर मण्डल में श्रमिकों की 1560 बेटियों का सामूहिक विवाह कराएगा। मण्डलस्तरीय इस सामूहिक विवाह का मेजबान कुशीनगर जिला होगा।
विवाह की तिथि अप्रैल में संभावित लेकिन मण्डल के सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित कर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर इस बार दुल्हा और दुल्हन को 5-5 हजार रुपये अलग से शादी के परिधान के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सकीय सहायता के मद में 3000 रुपये की धनराशि अलग से प्रदान की जाएगी।
उप श्रम आयुक्त एके सिंह ने बताया कि सभी जिलों में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिविर लगा कर आवेदन लिए जा रहे हैं। सभी जिलों को जल्द से जल्द निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं श्रम मंत्री स्वामीनाथ यादव के मण्डल के सांसद-विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गुरुवार से सभी जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय में पंजीकरण शिविर शुरू हो गए।
315 से ज्यादा पंजीकरण हुए
गोरखपुर मण्डल में अब तक 300 से ज्यादा पंजीकरण किए जा चुके हैं। गोरखपुर में 400 के लक्ष्य के सापेक्ष 110, कुशीनगर में 520 के सापेक्ष 100, महराजगंज में 340 के सापेक्ष 70 और देवरिया में 300 के सापेक्ष 35 आवेदन मिले हैं। सभी आवेदनों की श्रम विभाग द्वारा सत्यापन कराने के बाद तहसील से भी सत्यपान कराया जाएगा। उसके बाद जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी।
65 हजार रुपये आएंगे खाते में
भवन सन्ननिर्माण कार्य में छह माह से अधिक समय से कार्य कर रहे श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के समय भी इसका लाभ मिलेगा। इसमें 65 हजार रुपये नकद लड़की के माता-पिता को मिलेगा। यह धनराशि उनके खाते में आरटीजीएस की जाएगी। 5 हजार रुपये वर एवं 5 हजार रुपये वधु को शादी से पहले कपड़े व अन्य सामग्री की खरीद के लिए मिलेंगे।
आवेदन के लिए ये शर्ते
सामूहिक विवाह में आवेदन करने के लिए वर की आयु 21 वर्ष व वधु की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। आयु प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल का अंकपत्र या परिवार रजिस्टर का नकल लगाना होगा। साथ ही आवेदन पत्र पर दोनों की फोटो चस्पा करनी होगी। श्रम विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र व 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसमें फरवरी 2019 तक पंजीकृत श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं। सभी तहसीलों व ब्लाक से पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के लिए आवेदन लिया जा रहा है